Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna : हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माता-पिता को बेटी के विवाह के लिए 51000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है
इसका लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन अपन करने वाले माता-पिता को मिलेगा ताकि वह इन पैसों से अपनी बेटी का विवाह सफलतापूर्वक पूरा करवा सके इसके अलावा योजना में विधवा औरतों को भी सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि अपनी बेटी का विवाह पूरा करवा सके
इसलिए आज का आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे चलिए जानते हैं-
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna
हरियाणा गवर्नमेंट के माध्यम से राज्य में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू किया गया है जिसके तहत गरीब वर्ग के माता-पिता को अपने बेटी के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा ताकि उन पैसों से वह अपनी बेटी का विवाह करवा सके इसके अलावा विधवा औरतों को भी योजना में आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह अपनी बेटी का विवाह उन पैसों से अपने बेटी का विवाह सफलतापूर्वक पूरा करवा सकें।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि
योजना का लाभ | योजना की सहायता राशि |
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे। (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 51,000/- |
एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) | 71,000/- |
खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो)। | 31,000/- |
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम या उसके बराबर है। 1,80,000 प्रति वर्ष | 31,000/- |
दिव्यांगजन (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है) यदि नवविवाहित जोड़ा है तो दोनों विकलांग हैं। यदि नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है- | 51,000/- 31,000 |
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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna लाभ लेने योग्यता
इस योजना के तहत आवेदन करने की योग्यता निम्नलिखित प्रकार की निर्धारित की गई है जिसके बारे में नीचे विवरण दे रहे हैं-
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- कन्या की उम्र विवाह के लिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए
- परिवार की वार्षिक इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए।
- योजना के तहत केवल दो कन्याओ को ही लाभ दिया जाएगा
- कोई भी विधवा /तलाकशुदा महिलाए पुर्नविवाह करने के लिए योजना के तहत लाभ प्रदान कर सकती है |
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
इस योजना के तहत आवेदन हेतु निम्नलिखित प्रकार की आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम नीचे विवरण दे रहा है
- आधार कार्ड
- निवासी प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह / शादी प्रमाण पत्र
- वर/वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- तलाकशुदा प्रमाण पत्र (तलाकशुदा महिलाओ के लिए )
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है जिसके बारे में नीचे विवरण दे रहे हैं-
- सबसे पहले को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा
- होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा
- यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहां पर Login करेंगे
- इसके बाद योजना के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसका विवरण दर्ज करेंगे
- सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपना अप्लीकेशन जमा कर देंगे
- इस तरीके से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे
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