हरियाणा कन्यादान योजना 2025: ₹1,01,000 की शादी सहायता राशि

हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना के तहत श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी पर ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता। जानें पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

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हरियाणा कन्यादान योजना 2025: संक्षिप्त विवरण

हरियाणा सरकार ने श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए हरियाणा लेबर कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी पर ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य विशेषताएं:

योजना का नाम: हरियाणा लेबर कन्यादान योजना
लाभार्थी: राज्य के श्रमिक परिवार
सहायता राशि: ₹1,01,000 (एकमुश्त)
आवेदन मोड: ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट: hrylabour.gov.in

योजना के मुख्य लाभ

  • श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी के खर्चों में आर्थिक सहायता
  • विवाह संबंधी वित्तीय बोझ को कम करना
  • श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

पात्रता मानदंड

अनिवार्य शर्तें:

  1. निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो
  2. श्रमिक कार्ड: परिवार के पास वैध श्रमिक कार्ड हो (कम से कम 1 वर्ष से)
  3. विवाह प्रमाण: विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य
  4. आयु: कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक हो

अयोग्यता:

❌ सरकारी कर्मचारियों के परिवार
❌ इनकम टैक्स भरने वाले

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन फॉर्म
  • आधार कार्ड (कन्या और माता-पिता का)
  • श्रमिक कार्ड
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • कन्या और वर का जन्म प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण (आधार लिंक्ड)
  • विवाह कार्ड/स्वयंभू घोषणा पत्र

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आवेदन प्रक्रिया

चरण-दर-चरण मार्गदर्शन:

  1. हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं
  2. “कन्यादान योजना” सेक्शन में जाएं
  3. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और भरें
  4. सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें
  5. फॉर्म सबमिट करें और पावती संख्या नोट करें

नोट: विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य

महत्वपूर्ण लिंक

विवरणलिंक
आधिकारिक अधिसूचनाNotification PDF
आवेदन फॉर्मDownload Form
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in
व्हाट्सएप चैनलJoin WhatsApp
टेलीग्राम चैनलJoin Telegram

विशेष निर्देश

  • सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर
  • एक परिवार से केवल एक बेटी के लिए लाभ
  • आवेदन स्थिति hrylabour.gov.in पर ट्रैक करें

संपर्क:
हरियाणा श्रम विभाग, पंचकूला
हेल्पलाइन: 1800-180-2087

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