हरियाणा सरकार की कन्यादान योजना के तहत श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी पर ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता। जानें पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
हरियाणा कन्यादान योजना 2025: संक्षिप्त विवरण
हरियाणा सरकार ने श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए हरियाणा लेबर कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी पर ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्य विशेषताएं:
✅ योजना का नाम: हरियाणा लेबर कन्यादान योजना
✅ लाभार्थी: राज्य के श्रमिक परिवार
✅ सहायता राशि: ₹1,01,000 (एकमुश्त)
✅ आवेदन मोड: ऑनलाइन
✅ आधिकारिक वेबसाइट: hrylabour.gov.in
योजना के मुख्य लाभ
- श्रमिक परिवारों को बेटी की शादी के खर्चों में आर्थिक सहायता
- विवाह संबंधी वित्तीय बोझ को कम करना
- श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
पात्रता मानदंड
अनिवार्य शर्तें:
- निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो
- श्रमिक कार्ड: परिवार के पास वैध श्रमिक कार्ड हो (कम से कम 1 वर्ष से)
- विवाह प्रमाण: विवाह का पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य
- आयु: कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक हो
अयोग्यता:
❌ सरकारी कर्मचारियों के परिवार
❌ इनकम टैक्स भरने वाले
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड (कन्या और माता-पिता का)
- श्रमिक कार्ड
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- कन्या और वर का जन्म प्रमाणपत्र
- बैंक खाता विवरण (आधार लिंक्ड)
- विवाह कार्ड/स्वयंभू घोषणा पत्र
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आवेदन प्रक्रिया
चरण-दर-चरण मार्गदर्शन:
- हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “कन्यादान योजना” सेक्शन में जाएं
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और भरें
- सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और पावती संख्या नोट करें
नोट: विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य
महत्वपूर्ण लिंक
विवरण | लिंक |
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आधिकारिक अधिसूचना | Notification PDF |
आवेदन फॉर्म | Download Form |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
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विशेष निर्देश
- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर
- एक परिवार से केवल एक बेटी के लिए लाभ
- आवेदन स्थिति hrylabour.gov.in पर ट्रैक करें
संपर्क:
हरियाणा श्रम विभाग, पंचकूला
हेल्पलाइन: 1800-180-2087
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