हरियाणा फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना 2025: बेटियों को मिलेगी ₹50,000 की सहायता

हरियाणा सरकार की फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं/कॉलेज की छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।

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हरियाणा फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना 2025

हरियाणा सरकार ने राज्य की बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे वे इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकें। आवेदन प्रक्रिया hrylabour.gov.in पर ऑनलाइन होगी।

योजना का उद्देश्य

  • दूरस्थ स्कूल/कॉलेज जाने वाली बेटियों की परिवहन समस्या को दूर करना
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को स्वच्छ ऊर्जा वाहन उपलब्ध कराना
  • लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार लाना

मुख्य विशेषताएं

पहलूविवरण
लाभार्थीहरियाणा की छात्राएं
आर्थिक सहायता₹50,000 (इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने हेतु)
आवेदन मोडऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in

पात्रता मानदंड

अनिवार्य शर्तें

  1. आयु: 18 वर्ष से अधिक
  2. शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 12 या कॉलेज में नियमित छात्रा
  3. परिवार की आय: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
  4. ड्राइविंग लाइसेंस: वैध दोपहिया वाहन लाइसेंस

अयोग्यता

  • विवाहित लड़कियाँ
  • जिनके परिवार के पास पहले से इलेक्ट्रिक वाहन हो

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड (बैंक खाते से लिंक्ड)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मजदूर कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र
  • घोषणा पत्र (फॉर्म पर हस्ताक्षरित)

आवेदन प्रक्रिया

चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  2. “फ्री स्कूटी योजना” सेक्शन ढूंढें
  3. निर्देश पढ़कर आवेदन फॉर्म भरें
  4. सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें
  5. फॉर्म सबमिट करके पावती प्रिंट कर लें

नोट: स्कूटी खरीदने के बाद बिल 1 महीने के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण लिंक

विवरणलिंक
आधिकारिक अधिसूचनाNotification PDF
ऑनलाइन आवेदनApply Online
योजना की GUIDELINESDownload Guidelines

विशेष निर्देश

  • केवल हरियाणा के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं
  • एक परिवार से केवल एक ही बेटी लाभ ले सकती है
  • स्कूटी खरीदने के 30 दिनों के भीतर बिल जमा करना अनिवार्य है

अधिक जानकारी के लिए:
हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन: 1800-180-2087

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