Haryana Vidhwa Pension Yojana : सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को 3000  रुपए प्रत्येक महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे  आवेदन यहां से करें

Haryana Vidhwa Pension Yojana हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई हैं। जिसके तहत हरियाणा के विधवा महिलाओं को 3000 रुपए की राशि प्रत्येक महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ताकि  विधवा औरतों को आर्थिक मदद मिल सके।  ऐसे में यदि आप हरियाणा मिलती हैं और एक विधवा है तो आप आ जाना विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर कर प्रत्येक महीने पेंशन की राशि प्राप्त कर सकती है जिसके बारे में आर्टिकल में हम आपको जानकारी देंगे

Haryana Vidhwa Pension Yojana

हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा हरियाणा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है।  जिसके अंतर्गत राज्य के विधवा औरतों को सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने 3000  रुपए की राशि पेंशन की तौर पर प्रदान की जाएगी ताकि  उनको आर्थिक मदद मिल सके।  पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए विधवा औरत को हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना होगा l

Haryana Vidhwa Pension Yojana Eligibility

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित प्रकार के योग्यता का मापदंड सबसे पहले पूरा करना होगा तभी जाकर उसे पेंशन की राशि मिल पाएगी उसका विवरण नीचे दे रहे हैं-

  • हरियाणा का आदिवासी होना आवश्यक है
  • विधवा औरत को ही पेंशन का लाभ मिलेगा
  •  उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • विधवा औरत के परिवार की वार्षिक इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए
  • विधवा औरत के पास पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना जरूरी हैं।

Haryana Vidhwa Pension Yojana Documents

हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे इसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • उम्र प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज का फोटो ग्राफ

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Haryana Vidhwa Pension Yojana Apply Process

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा
  • यहां पर जाकर आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपके सामने एक पेज ओपन आएगी जहां पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और उसको जमा कर देंगे
  • इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा
  •  इसके माध्यम से आप दोबारा से पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे
  • अब आपके सामने योजना का आवेदन पत्र ओपन होगा जहां पर पूछे गए जानकारी का विवरण देना है और सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं
  • सबसे आखिर में आप अपना आवेदन जमा कर देंगे इस तरीके से आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Official website : click here

Haryana Vidhwa Pension Yojana offline apply

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो  ऑफलाइन तरीके से भी आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती है इसके लिए आपको ऑफिशल पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा उसके बाद जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसका विवरण देंगे और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपने आवेदन के साथ अटैच करके अपने जिला के तहसील या समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देंगे इसके बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा अगर आप विधवा पेंशन योजना पाने के योग्य होंगे तो सरकार के द्वारा आपको प्रत्येक महीने विधवा पेंशन दिया जाएगा।

Application from download :click here

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